अच्छे सिस्टम के लिए केपीएल सतर्कता

पीएसई के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक अलग "सतर्कता विभाग" केपीएल में स्थापित किया गया है। केपीएल में सतर्कता विभाग न सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई के लिए एक जांच एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, बल्कि एक निवारक / सक्रिय एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है जो पारदर्शी सिस्टम / प्रक्रियाओं पर जोर देने के साथ-साथ "संगठन विकास के लिए सतर्कता" की अवधारणा का प्रचार भी करता है और इसमें गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करता है। केपीएल में सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य कंपनी में अधिकारियों को गुणवत्ता, स्थायित्व और वित्तीय लाभ के मामले में निर्णय लेने और पारदर्शी तरीके से कंपनी के अधिकतम लाभ के लिए कंपनी को सक्षम बनाना है। सतर्कता विभाग का प्रमुख कार्य असुविधाजनक असफल ठेकेदारों / विक्रेताओं, व्यक्तियों, नौवहन मंत्रालय और सीवीसी और कर्मचारियों के खिलाफ निजी व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतें प्रबंधित करना और जांच करना है।

जांच के अतिरिक्त, केपीएल में सतर्कता विभाग सिस्टम में सुधारों का सुझाव देने के लिए कार्य अनुबंधों / प्रमुख खरीद की सक्रियता से जांच करता है।

केपीएल का सतर्कता विभाग अधिकारियों / कर्मचारियों को "नियमों / दिशानिर्देशों / प्रक्रियाओं का उल्लंघन न करने और अपने नियमित कार्य करने में पारदर्शी रहने और कंपनी की दूरदर्शिता, मिशन और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लगातार सुधार करने की हिमायत करता है"।

केपीएल में मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी के कामकाज में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की गई जांच के आधार पर प्रबंधन को सलाह देता है कि वह सिस्टम और प्रक्रियाओं में लगातार बदलाव लाएं। वह कंपनी और मंत्रालय, सीवीसी, सीबीआई और अन्य पीएसई के बीच सतर्कता मामलों पर और कंपनी में सुझाए गए और कार्यान्वयन के योग्य पहलुओं को साझा करने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सतर्कता अधिकारी सीवीओ के प्रत्यक्ष नियंत्रण और समग्र मार्गदर्शन के तहत कार्य करता है। विभाग के अधिकारी सीवीसी, सीटीई संगठन निर्देश / दिशानिर्देश / परिपत्र की व्याख्या में विभाग प्रमुखों और अधिकारियों को सहायता प्रदान करते हैं। सीटीई के अधिकारियों द्वारा कार्य / खरीद अनुबंधों के गहन परीक्षण में की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया में सीटीई संगठन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और केपीई द्वारा सीधे और सलाहकार द्वारा दिए गए अनुबंधों पर सीटीई के प्रश्न / टिप्पणियों का प्रभावी जवाब देने के लिए संतुलन प्रदान करता है। आपकी सुविधा के लिए हमने कोई भी शिकायत दर्ज कराने में आपकी सहायता के लिए एक "ऑनलाइन शिकायत फ़ॉर्म" तैयार किया है। आप ई-मेल या डाक द्वारा अपनी कोई भी शिकायत भेज सकते हैं। पत्र के कवर पर लिखा होना चाहिए: "गोपनीय - केवल नामित सदस्य द्वारा खोला जाना चाहिए", और इसे भेजा दें:

मुख्य सतर्कता अधिकारी
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
राजाजी सैलाई,
चेन्नई - 600 001
टेलीफोन: कॉर्पोरेट कार्यालय: 044-25251666
फैक्स: +91-44-25251665
ईमेल: cvo@kplmail.in