Right to Information Act, 2005

Last Updated:13-10-2009


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के अनुसार एन्नोर पोर्ट लिमिटेड के निम्नांकित अधिकारी को जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जन सूचना अधिकारी

नाम एम. गुणशेखरन
पद उप महाप्रबंधक (वित्त) व सचिव
संपर्क पता नंबर 23, प्रथम तल, राजाजी सलाई, चेन्नै – 600 001
संपर्क नंबर 044 – 25251666 (O)

जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। वे सूचना चाहने वाले व्यक्तियों के आवेदनों को देखेंगे तथा ऐसी सूचना चाहने वाले व्यक्तियों को उचित सहायता उपलब्ध करेंगे। वे अपने सम्यक कर्तव्यपालन के लिए आवश्यक समझे जाने पर किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के परिपालन में एन्नोर पोर्ट लिमिटेड के कैप्टेन डी. के. मोहन्ती, निदेशक (जहाजरानी सेवाएँ) को अपीलीय प्राधिकार नियुक्त किया जाता है। उनका दूरभाष नंबर (044) 25251662 (का.) है। वे उस व्यक्ति की याचिका पर निर्णय लेंगे, जिसके सूचना आवेदन को जन सूचना अधिकारी द्वारा अमान्य कर दिया गया हो।

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एन्नोर पोर्ट लिमिटेड


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के परिपालन में प्रकाशित सूचना


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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए आवेदननों के निस्तारण की आंतरिक प्रक्रिया

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय नागरिकों से सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए आगे वर्णित अधिकारी को जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है :

नाम & पद टेलीफोन नंबर
जन सूचना अधिकारी   श्री गुणशेखरन, उप महाप्रबंधक (वित्त) व सचिव 43012499 (सीधे), 25251666

2.1 कोई भी व्यक्ति जिसे सूचना चाहिए उसे सादे कागज पर संयोजक ‘ए’ में दिए प्रारूप के अनुसार एन्नोर पोर्ट लिमिटेड के नाम चेन्नै में भुगतान योग्य रु. 10.00 की डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न कर आवेदन करना चाहिए। विकल्प के तौर पर आवेदन शुल्क रु.10.00 का नगद भुगतान एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, नबंर 23, प्रथम तल, पीटी. ली चेंगल्वाराया नाइकर मालीगाई, राजाजी सलाई, चेन्नै – 600120 में कर, मूल रसीद आवेदनपत्र के साथ संलग्न करनी चाहिए।

 

2.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत वांछित सूचना का आवेदन संयोजक ‘ए’ के प्रारूप से पृथक अथवा/तथा बिना नियत आवेदन शुल्क पाए जाने की स्थिति में आवेदक को सलाह दी जा सकती है कि वह निर्धारित प्रारूप (जिसकी प्रति निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी) पर आवेदन दे या/तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करे, जैसा भी मामला हो।

 

2.3 गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को बिना आवेदन शुल्क वसूले वांछित सूचना दी जाएगी। यद्यपि ऐसे आवेदन के साथ राशन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति जैसे दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करने होंगे।.

 

3.1 जन सूचना अधिकारी वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं होगा : (अ) यदि ऐसी सूचना उद्घाटित होने से

  1. भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर विपरीत प्रभाव पड़े;
  2. भारत की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े;
  3. विदेशी राष्ट्र के साथ संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़े;
  4. किसी अपराध को उकसावा मिले;अथवा
  5. संसद या राज्य विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन बन सके; किसी तीसरे पक्ष की वैध स्थिति को क्षति पहुंचे; किसी व्यक्ति की जिंदगी या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचे या सूचना के स्रोत का खुलासा हो जाए या विधि प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों को सुदृढ़ बनाने में सहयोगी हो; या
  6. किसी व्यक्ति, राज्य की कीमत पर नहीं, के जीवन-निर्वाह के सुखाधिकार का उल्लंघन हो।

 

3.2 जन सूचना अधिकारी यह आकलन भी करेगा कि क्या वांछित सूचना
(i) किसी व्यक्ति के जीवन या स्वातंत्र्य के विपरीत है; या
(ii) अन्य जन प्राधिकारी द्वारा निहित है; या
(iii) अन्य जन प्राधिकार के कार्यों से अधिक संबंधित है;
(iv) किसी तीसरे पक्ष द्वारा देय या संबंधित है, जो इसे गोपनीय समझता है।

3.2.1 उपरोक्त पैरा 3.2 की
(i) की स्थिति में, जन सूचना अधिकारी वांछित सूचना पालित करेगा और उसे 48 घंटों के अंदर उपलब्ध कराएगा।

3.2.2 उपरोक्त पैरा
3.2 की (ii) व (iii) की स्थिति में जन सूचना अधिकारी आवेदन पत्र संबंधित जन प्राधिकार को स्थानांतरित कर देगा और ऐसे स्थानांतरण के बारे में आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर, संयोजक ‘बी’ के प्रारूप के अनुसार अवगत कराएगा।

3.2.3 उपरोक्त पैरा

3.2 की
(iv) की स्थिति में जन सूचना अधिकारी ऐसे तीसरे पक्ष को आवेदन प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर एक लिखित सूचना देगा और वांछित सूचना के उद्घाटन से संबंधित प्रस्तुति के लिए अनुरोध करेगा। जन सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना से अवगत कराने का निर्णय लेने के पूर्व सूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी (यदि कोई हुई) पर विचार करेगा।

4.1 उपरोक्त संदर्भ में जन सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से वांछित सूचना को उपलब्ध कराएगा अथवा उपरोक्त खास कारणों का उल्लेख करते हुए अनुरोध अमान्य कर देगा।.

 

4.2 जनसूचना अधिकारी सूचना का अधिकार (शुल्क व मूल्य अधिनियम) नियमावली, 2005 के अंतर्गत आवेदक से प्राप्त अतिरिक्त शुल्क व मूल्य का आकलन भी कर सकता है : (अ) दो रुपए प्रति पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार कागज) तैयार या प्रतिलिपित; (ब) बड़े आकार के कागज पर प्रति की मूल लागत या शुल्क; (स) नमूने या प्रतिरूप के लिए मूल लागत या मूल्य; (द) डिस्केट अथवा फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने पर रु. 50 प्रति के हिसाब से; (इ) मुद्रित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए ऐसे प्रकाशन पर नियत मूल्य या प्रकाशन के अंशों की छायाप्रति के लिए प्रति पृष्ठ दो रुपए; और रेकार्ड के निरीक्षण के लिए; प्रथम घंटे निःशुल्क, तथा अगले प्रति घंटे (या उसके अंश) के लिए पांच रुपए की दर से शुल्क।.

 

4.3 जन सूचना अधिकारी उपरोक्त पैरा 4.2 की शर्तों के अनुसार परिकलित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क की जानकारी संयोजक ‘सी’ के प्रारूप में आवेदक के पास भेजेगा।.

4.4 अतिरिक्त शुल्क पाने पर जन सूचना अधिकारी जल्द ही आवेदक को सूचित करेगा और किसी कारण इसमें 30 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। हालांकि उपरोक्त पैरा 4.3 में उल्लेखित सूचना आवेदक को भेजने और पृथक शुल्क की प्राप्ति होने तक लगने वाले समय को 30 दिनों की अवधि की गणना करते समय छोड़ दिया जाएगा।.

 

4.5 आमतौर पर सूचना वांछित प्रारूप पर उपलब्ध होगी। यद्यपि, इससे यदि स्रोतों के विचलन अथवा रेकार्ड के खतरे में पड़ने का खतरा हो तो सूचना अन्य उपयुक्त प्रारूप पर दी जाएगी।.

 

4.6 वांछित सूचना देने से इनकार या अंशगत देने की स्थिति में जन सूचना अधिकारी आवेदक को कारण(णों) की जानकारी भेजेंगे, ऐसी स्थिति में आवेदक अपीलीय प्राधिकार, जो कि निदेशक (जहाजरानी सेवाएँ), एन्नोर पोर्ट लिमिटेड हैं, को इनकार की सूचना मिलने के 30 दिनों के तय समय के भीतर अपील कर सकता है।.

5. जनसूचना अधिकारी वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने में आवश्यक समझे जाने पर अन्य किसी अधिकारी की मदद ले सकते हैं। उक्त अधिकारी, जिसकी मदद मांगी जाएगी, को खुद को जनसूचना अधिकारी की ही तरह व्यवहार करते हुए वांछित सूचना उपलब्ध कराने में हर प्रकार का सहयोग करना होगा।.

 

6.1 जन सूचना अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध प्रथम शिकायत अपीलीय प्राधिकारी, निदेशक (जहाजरानी सेवाएँ), एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, नंबर 23, प्रथम तल, पीटी. ली चेंगल्वराया नाइकर मालीगाई, राजाजी सलाई, चेन्नै – 1 को भेजना होगा। वे आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय लेंगे।

6.2 पहली अपील संयोजक ‘डी’ के प्रारूप के अनुसार सादे कागज पर देनी होगी। 6.3 अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्गत हर आदेश से आवेदक के साथ उस जन सूचना अधिकारी को भी अवगत कराया जाएगा, जिसके निर्देश के विरुद्ध अपील की गई थी। 6.4 अपीलीय प्राधिकार के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के अंदर संयोजक ‘ई’ के प्रारूप पर एक प्रतिवेदन केंद्रीय सूचना आयुक्त को दे सकता है, उनका निर्णय बाध्यकर होगा। 7. संयोजक ‘एफ’ में प्रदत्त प्रारूप के अनुसार जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वांछित सूचनाओं के आवेदनों के विवरण एक पंजिका में व्यवस्थित रखेंगे।.

 

संयोजक ‘ए’ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना का आवेदन पत्र
संयोजक ‘बी’ किसी आवेदन पत्र के स्थानांतरण की सूचना का प्रारूप
संयोजक ‘सी’ अतिरिक्त शुल्क भुगतान को कहने का प्रारूप
संयोजक ‘डी’ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) अंतर्गत प्रतिवेदन का प्रारूप
संयोजक ‘ई’ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 9(3) के अंतर्गत प्रतिवेदन का प्रारूप
संयोजक ‘एफ’ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजिका अनुरक्षण का प्रारूप